उत्तर प्रदेश COVID-19 अनलॉक: मॉल, रेस्तरां को कितने क्षमता पर अनुमति, देखें बाकी अनुमति

 





》कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में पांच दिन खोल सकते हैं कर्फ्यू की अवधि भी कम कर दी गई है |

》और अब यह रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगी, शादियों |

》और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 मेहमानों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी|


लखनऊ: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के साथ ही उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. यूपी में आज से दो महीने बाद खुलेंगे मॉल. 50 प्रतिशत क्षमता वाले रेस्तरां खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, हालांकि सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे।



●इसके साथ ही ये व्यावसायिक संस्थान सप्ताहांत को छोड़कर रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस कवायद में पाबंदियों को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करने की शर्त रखी गई है।


 


कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें और बाजार सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे



●कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में पांच दिन खोले जा सकेंगे। कर्फ्यू की अवधि भी कम कर दी गई है और अब यह शाम 7 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। 

●उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। शादियों और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 मेहमानों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी।


 


धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों को जाने की अनुमति



●धार्मिक स्थलों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, धार्मिक स्थलों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया था.

 ●यूपी सरकार ने कहा था कि जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं, वहां ऐसी रियायतें दी जाएंगी. राज्य के लगभग सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी है।



 


स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे


●स्कूल कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान हालांकि बंद रहेंगे। शादियों और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 मेहमानों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

● धार्मिक स्थलों में बंद जगहों पर भी अधिकतम 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया था.

● उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं, वहां ऐसी रियायतें दी जाएंगी. राज्य के लगभग सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई।

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